क्रेडिट-डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए काम की खबर

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव किये गए हैं। यदि आप भी करते हैं इनका इस्तेमाल तो हो सकती है ये खबर आपके काम की।
RBI changed credit-debit cards rules
RBI changed credit-debit cards rules Kavita Singh Rathore -RE

हाइलाइट्स :

  • RBI ने बदले क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियम

  • डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेगी छूट

  • अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग से करना होगा आवेदन

  • 16 मार्च से हो गए नए नियम लागू

राज एक्सप्रेस। अगर आप भी क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो, जान लें कुछ इनसे जुड़े नए नियम। दरअसल आज यानि 16 मार्च से रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला ले लिया है। इसलिए यदि आप भी करते हैं इस्तेमाल तो हो सकती है यह आपके काम की खबर। RBI ने यह बदलाव ग्राहकों के इस्तेमाल को और आसान और कार्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किये हैं।

RBI ने किये यह बदलाव :

इन नए बदलावों के तहत क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर अपने आप केबल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन (घरेलू लेनदेन) की सुविधा ही मिलेगी इसके अलावा किसी भी तरह की सेवा का फायदा लेने के लिए यूजर्स को आवेदन का सहारा लेना होगा। आपको बता दें, यह नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इन नियमों के द्वारा ग्राहकों को कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। RBI ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड को इश्यू व रीइश्यू करने के लिए भी नए नियम जारी कर दिए हैं। बता दें कि, RBI द्वारा इन नियमों में बदलाव को लेकर 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन नए नियम के तहत ग्राहक इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल भारत में ATM और POS टर्मिनल पर ही कर सकेंगे।

नोट : RBI द्वार बदले गए नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।

अलग से करना होगा आवेदन :

RBI ने ग्राहकों को सूचित करते हुए कहा है कि, ग्राहक अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू व रीइश्यू करते समय केवल भारत में ATM और प्वाइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शंस के लिए सक्रिय करें। यदि कोई भी ग्राहक भारत के बाहर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो, उन्हें आवेदन के द्वारा इन सेवाओं को चालू करवाना होगा। जबकि, पुराने नियम में ये सारी सुविधाएं कार्ड इशू कराते समय साथ में मिलती थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपको यह सेवाएं अलग से आवेदन द्वारा मिलेंगी।

सभी कार्ड के लिए हैं नए नियम :

इन नए नियमों के तहत वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे कार्ड को ग्राहक अपने अनुसार, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कार्ड है और आपने अभी तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। तब भी यह सेवाएं 16 मार्च से बंद हो जाएंगी।

RBI बैंक के निर्देश :

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि, सभी बैंक अपने मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसेबल सेवा सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) उपलब्ध करवाएं।

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