RBI ने दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के दो बैंक धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपये और गोरखपुर के NE और EC रेलवे कर्मचारियों के Multi-State Primary Cooperative Bank पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर ठोका जुर्माना
RBI ने दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर ठोका जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। जहां, अभी तक भारत में लॉकडाउन के चलते लगभग सभी संस्थान बंद हैं। वहीं, सभी बैंकों में रेगुलर कार्य चल रहा था। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। इन हालातों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत के दो बैंकों "धनलक्ष्मी बैंक" पर 27.5 लाख रुपये और गोरखपुर के NE और EC रेलवे कर्मचारियों के Multi-State Primary Cooperative Bank पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते इन बैंकों पर यह जुर्माना लगाया है।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकती है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकती है। ऐसा ही RBI ने महाराष्ट्र के बीड़ के धनलक्ष्मी बैंक के साथ किया है। जी हां, RBI ने धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख का जुर्माना लगाया है, जो कि, RBI ने बेंक पर यह जुर्माना ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना’ से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया है। यानी, बैंक ने RBI द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा RBI ने गोरखपुर के NE और EC रेलवे कर्मचारियों के Multi-State Primary Cooperative Bank के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

दूसरे बैंक पर लगा 20 लाख रुपये का जुर्माना :

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक के साथ ही Multi-State Primary Cooperative Bank के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए बैंक 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर भी ये कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने के चलते ही लगाया है। बता दें, गोरखपुर के NE और EC रेलवे कर्मचारियों के Multi-State Primary Cooperative Bank ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस के उल्लंघनों के चलते जुर्माना लगाया है। हालांकि, यह पहले मौका नहीं है। जब RBI ने किसी बैंक पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी RBI कई बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।

RBI का बयान :

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में जानकारी देते हुए एक बयान साझा किया है। इस बयान के तहत RBI ने बताया है कि, 'धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। जिसे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 (योजना) के एक पैराग्राफ के साथ पढ़ा गया है। जबकि प्राथमिक सहकारी बैंक पर विशिष्ट निर्देशों के पालन नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगा है। बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2020 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया था, और उसी से संबंधित रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और इंसपेक्शन रिपोर्ट की जांच के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता चला। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि, उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।'

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com