RBI ने UP के दो बैंकों की सेवाओं पर लगाई पाबंदी
RBI ने UP के दो बैंकों की सेवाओं पर लगाई पाबंदीSyed Dabeer Hussain - RE

RBI ने UP के दो बैंकों की सेवाओं पर लगाई पाबंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के दो बैंकों लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है।

राज एक्सप्रेस। भारत में लॉकडाउन से लेकर अभी तक हर तरह की परिस्थिति में बैंक के कार्य निरंतर चलते रहे हैं। इसके बाद भी कई बार बैंक से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों पर जुर्माना लगा दिया जाता है या बैंक की कुछ सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। हालांकि, कई बार बैंक की वित्तीय हालत ठीक न होने के कारण भी RBI इस तरह का फैसला लेता है। वहीं, अब RBI ने ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के दो बैंकों के साथ किया है। RBI ने इन दोनों बैंकों यानी लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है।

RBI ने लगाई 2 बैंकों पर पाबंदी :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथ में ही होती है। वहीं, अब RBI ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, RBI ने इन बैंकों पर यह पाबंदी किसी गलती के कारण नहीं, बल्कि बैंकों की वित्तीय हालत खराब होने के चलते लगाएं हैं। इस पांबदी के तहत इन दोनों ही बैंकों के ग्राहकों के लिए धन निकासी की सीमा तय कर दी गई है।

धन निकासी की सीमा की तय :

बताते चलें, RBI द्वारा लगाई गई पाबंदी के बाद लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड छह महीने तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत धन निकासी की समय सीमा तय रहेगी। दोनों बैंक के पास कुल लगभग 10 हजार ग्राहक है। यह सभी ग्राहक इसमें से लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से एक महीने में 30 हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते है। जबकि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर का कोई भी ग्राहक 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकता है। RBI द्वारा इन दोनों बैंको की मॉनिटरिंग छह महीने तक की जाएगी। उसके बाद बैंकों पर लगी पाबंदी को हटाया जाएगा।

बैंक नहीं दे सकेंगे यह सेवाएं :

बताते चलें, इन पाबंदियों के चलते दोनों ही बैंक अपने ग्राहकों को इन 6 महीनों तक किस तरह का कोई लोन भी नहीं दे सकेंगे। यदि किसी बैंक को ग्राहक को लोन देना होगा तो, उसे पहले RBI से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा इन बैंकों को फंड जुटाने के लिए RBI से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी। दोनों बैंक 6 महीनों तक ग्राहकों से डिपॉजिट भी नहीं ले पाएंगे। साथ ही बैंक अपनी कोई संपत्ति गिरवी भी नहीं रख पाएंगे।

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