इन 14 बैंकों पर पर गिरी RBI की ग़ाज, लगा कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। चलिए विस्तार से जानें कि, RBI ने 14 बैंकों पर जुर्माना क्यों लगाया।
इन 14 बैंकों पर पर गिरी RBI की ग़ाज, लगा कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना
इन 14 बैंकों पर पर गिरी RBI की ग़ाज, लगा कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

मुंबई, महाराष्ट्र। जहां, अब भी भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन के बाद बहुत सी संस्थाएं बंद हैं। वहीं, सभी बैंकों में रेगुलर कार्य जारी है। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसे हालातों के दौरान भी भारत के बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के 14 बैंको पर कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से प्रत्येक बैंक पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। चलिए विस्तार से जाने कि, RBI ने 14 बैंकों पर क्यों जुर्माना लगाया।

इन बैंकों पर लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। ऐसा ही RBI ने 14 सरकारी बैंकों के साथ किया है। आपको जानकार हैरानी होगी कि, RBI ने भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) सहित बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करुड़ वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों द्वारा भी RBI द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब RBI ने किसी बैंक पर जुर्माना लगाया हो।

RBI का कहना :

बताते चलें, इन बैंकों पर लगाए गए जुर्माने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि, 'एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि, बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस बारे नोटिस भी जारी किया गया था। बैंकों में लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स की सेंट्रल रिपॉजिटरी, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) की रिपोर्टिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस से जुड़े नियमों का बैंकों ने अनदेखी की है। साथ ही इन बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19(2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है।'

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