RBI ने इस बार Axis और IDBI बैंक पर ठोका 1.83 करोड़ रुपए का जुर्माना

RBI ने देश के एक प्राइवेट सेक्टर के Axis बैंक और IDBI बैंक पर कुल 1.83 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।
RBI ने इस बार Axis और IDBI बैंक पर ठोका 1.83 करोड़ रुपए का जुर्माना
RBI ने इस बार Axis और IDBI बैंक पर ठोका 1.83 करोड़ रुपए का जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। भारत में लॉकडाउन के हालातों से लेकर हर तरह की परिस्थिति में बैंक के कार्य निरंतर चलते रहे हैं। इसके बाद भी कई बार बैंक से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों पर जुर्माना लगा दिया जाता है और यह सिलसिला पिछले साल से लेकर अब भी जारी है। पिछले दिनों कई बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने देश के एक प्राइवेट सेक्टर के Axis बैंक और IDBI बैंक पर कुल 1.83 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथ में ही होती है। वहीं, अब RBI ने देश के प्राइवेट सेक्टर के Axis बैंक और IDBI बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। जी हां, RBI ने Axis बैंक पर 93 लाख रुपए और IDBI बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पेनाल्टी सेविंग अकाउंट में कुछ नियमों को पूरा न करने के मामले में लगायी गयी है। इस मामले में RBI ने विस्तार से जानकारी दी है।

RBI ने जानकारी दी :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Axis बैंक पर जुर्माना लगाने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, 'बैंक के खिलाफ RBI के लोन और एडवांस, केवाईसी गाइडलाइन और बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। RBI बैंक ने स्टॉक ब्रोकर्स को दी गई इंट्राडे सुविधाओं के मामले में निर्धारित मार्जिन को बनाए नहीं रखकर कुछ मानदंडों का उल्लंघन किया है।' जबकि IDBI बैंक को लेकर RBI ने कहा कि, 'ऋणदाता ने देरी से धोखाधड़ी की सूचना दी। वहीं, 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी के संबंध में फ्लैश रिपोर्ट देरी से आरबीआई को प्रस्तुत की और कॉर्पोरेट के लिए छुट्टियों और डेटा एक्सेस नियंत्रण पर समय प्रतिबंध लागू करने में विफल रहा।'

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