RBI ने इन दो सरकारी बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करने पर RBI बिना किसी की अनुमति के बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसी के चलते RBI ने भारत के 2 बैंको पर जुर्माना लगाया है।
RBI ने इन दो सरकारी बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना
RBI ने इन दो सरकारी बैंकों पर लगाया 6.2 करोड़ रुपये का जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। जहां, अभी तक भारत में लॉकडाउन के बहुत सी संस्थाएं बंद हैं। वहीं, सभी बैंकों में रेगुलर कार्य जारी है। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसे हालातों के दौरान भी भारत के बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के दो सरकारी बैंको "बैंक ऑफ इंडिया" (BOI) और "पंजाब नेशनल बैंक" (PNB) पर जुर्माना लगाया है। चलिए विस्तार से जाने कि, RBI ने दोनों बैंकों पर क्यों जुर्माना लगाया।

क्यों लगाया RBI ने जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी भी रद्द कर सकता है। ऐसा ही RBI ने दो बड़े सरकारी बैंकों के साथ किया है। RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों द्वारा भी RBI द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था। हालांकि, यह पहले मौका नहीं है, जब RBI ने किसी बैंक पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले पिछले साल के दौरान भी RBI ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और कर्नाटक बैंक पर कुल 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना :

बताते चलें, इन बैंकों पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ये जुर्माना लगाया है। इसमें से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 2 करोड़ रूपये का जुर्माना RBI द्वारा ‘धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना’ देने के नियम से संबंधित उलंघन करने पर लगाया गया है ,जबकि, बैंक ऑफ इंडिया पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए RBI ने एक बयान जारी कर कहा कि, 'बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एलएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को किया गया था। बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (FMR) सौंपी। वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया।'

RBI का कहना :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि, 'जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि, इन मामलों में मानदंड़ों का पालन नहीं किया गया है। दोनों मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। उनसे पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए और नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।'

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