राज एक्सप्रेस। कई बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के या किसी अन्य कारणों से बैंक पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। हालांकि, कुछ समय बाद RBI द्वारा बताई गई शर्तों को मैंने पर ये प्रतिबन्ध हटा दिया जाता है। इस प्रकार पिछले साल 2019 के सितंबर में RBI ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESFB) पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब बैंक पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से हटे सभी प्रतिबंध :
दरअसल, पिछले साल 2019 के सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESFB) पर बैन लगा दिया गया था। इस प्रतिबन्ध में बैंक के MD और CEO के पारिश्रमिक पर भी रोक लगा दी गई थी। वहीं, अब जब RBI द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया है तो, बैंक और बैंक के MD और CEO के पारिश्रमिक पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। इस बारे में सोमवार को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESFB) ने BSE फाइलिंग के जरिए यह जानकारी दी।
क्यों लगा था प्रतिबन्ध :
बता दें, पिछले साल 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ने 6 सितंबर को शेयर लिस्टिंग के चलते इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। क्योंकि, RBI द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेशन शुरू होने के 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्टिंग करानी पड़ती ही है, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा नहीं किया था। जिसके चलते बैंक पर यह प्रतिबन्ध लगा, परन्तु अब 2 नवंबर 2020 को ESFB के शेयर बाजार में लिस्ट होते ही बैंक पर से यह प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
बैंक खोल सकेगा नई शाखा :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESFB) पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगाए गए थे इनमें नई शाखा खोलने को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब RBI ने यह प्रतिबंध भी हटा दिया हैं। यानि बैंक अब अपना कारोबार बढ़ाने के मकसद से नई शाखा भी खोल सकता है।
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