राज एक्सप्रेस। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने भारत में लागू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए, सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को लोन की EMI की किश्त जमा करने के लिए 3 महीने तक की छूट देने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को मानते हुए सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को EMI की किश्त जमा करने में 3 महीने तक की छूट दे दी। वहीं, अब RBI द्वारा एक मेमोरेंडम जारी कर बैंकों से कहा है कि, बैंकों द्वारा RBI निर्देश समझने में गलती हुई है।
बैंकों निर्देश समझने में हुई गलती :
दरअसल, भारत के सभी सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को लोन की EMI की किश्तें चुकाने के लिए 3 महीने की छूट दे दी है, लेकिन अब RBI का कहना यह है कि, बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों को यह छूट प्रदान कर दी है, जबकि बैंकों को सिर्फ उन ग्राहकों को यह छूट देना चाहिए थी, जो ग्राहक आर्थिक समस्या का सामना करते हुए बैंकों से स्वयं आवेदन करके EMI की किश्त जमा करने में छूट मांगते।
RBI का कहना :
इस मामले में RBI का कहना है कि, बैंकों ने RBI द्वारा दिए गए आदेशों को गलत तरीके से समझा और उन्हें लागू किया है। बैंकों को अपने ग्राहकों को छूट देनी चाहिए लेकिन बैंकों ने आरबीआई के निर्देशों को गलत तरीके से समझा और सभी ग्राहकों को छूट दे दी। RBI ने आगे कहा, बैंकों को अपनी तरफ से किस्त देने वाले ग्राहकों से किस्त स्वीकार कर लेना चाहिए और बैंकों को आदेश दिए गए थे कि वह किसी भी ग्राहक से EMI की किश्त नहीं वसूलेंगे।
बैंकिंग एक्सपोर्ट्स का क्या नाम :
इस बारे में बैंक इन बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि, यदि भारत के सभी बैंक RBI के हिसाब से चलेंगे तो, बैंकिंग सेक्टर को कैश की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
EMI किश्त में छूट पाने के लिए आवेदन करें :
बताते चलें, फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक (SBI) ही इकलौता ऐसा बैंक है, जिसने अपने ग्राहकों को 3 महीने तक किश्त अदा करने पर ऑटोमेटिक छूट दे दी है। वहीं अन्य बैंक द्वारा ऐसे खाताधारकों के अकाउंट से राशि काटी जा रही है जिन्होंने मेमोरेंडम द्वारा अपील की हो। इसके अलावा फिलहाल सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को SMS के द्वारा जानकारी दे दी है कि, यदि वह EMI किश्त में छूट पाना चाहते हैं तो वह बैंकों को आवेदन करें।
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी दी EMI में छूट :
जानकारी के लिए बता दें, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी EMI की किस्त चुकाने के लिए ग्राहकों को छूट दी है। परंतु प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को EMI की किश्त में छूट दी है जिन्होंने स्वयं बैंक को आवेदन करेंगे।
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