हाइलाइट्स :
जम्मू-कश्मीर के लोग अब कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल
370 निरस्त होने के बाद से थी इंटरनेट सेवाएं बंद
5 महीने 20 दिनों के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे इंटरनेट
इस्तेमाल कर सकेंगे केवल 301 वेबसाइट
राज एक्सप्रेस। कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब वहां के लोग भी उठा पायेंगे इंटरनेट का लुफ्त। दरअसल, धारा 370 निरस्त होने के बाद 5 अगस्त 2019 से ही पूरे जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आज से वहां इंटरनेट की सेवाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति मिलने के बाद भी कश्मीर घाटी के लोग सिर्फ 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यूजर्स इस सेवा का फायदा भी 31 जनवरी तक ही ले सकेंगे। इसके बाद प्रशासन द्वारा समीक्षा किये जाने के बाद ही आगे का पता चलेगा।
कई महीनों से था इंटरनेट बंद :
जरा सोचकर देखिए, यदि आपका इंटरनेट बंद हो जाये तो? सोच कर ही थोड़ा अजीब लगता है न, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीने 20 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद चल रही थीं। वहां के लोग बिना इंटरनेट के ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, जबकि आज बिना इंटरनेट के रह पाना युवा वर्ग के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज से जम्मू-कश्मीर के लोग इंटरनेट सेवाओं का फायदा ले सकेंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा मिली मंजूरी के अनुसार, वे सिर्फ 301 वेबसाइट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें यह मंजूरी पहले 15 जनवरी को मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं सका।
301 वेबसाइट की मिली मंजूरी :
प्रशासन द्वारा मिली मंजूरी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के लोग जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसमें सर्च इंजन और बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, सुविधाएं और रोजगार से जुड़ी वेबसाइट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा वहां के लोग सोशल मीडिया साइटों का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही वहां के लोगों के लिए पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होगीं।
कहां-कहां इस्तेमाल हो सकेगा इंटरनेट :
जम्मू-कश्मीर में यह 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का फायदा जम्मू के दस जिलों और कश्मीर के दो जिलों, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के लोग ही ले सकेंगे। हालांकि, यह लोग भी इन सेवाओं का फायदा मात्र 7 दिन के लिए ही ले सकेंगे। सरकार के अनुसार, यहां-वहां की अफवाह फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात बरतने के लिए यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। वहीं जम्मू और कश्मीर के प्रशासन के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि,
"सभी प्री-पेड कनेक्शनों के लिए वॉयस कॉल और SMS सेवाओं के लिए मंजूरी दी गई है। धारा 370 निरस्त करने के बाद 5 अगस्त से ही पूरे जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी गई थीं।"
रोहित कंसल, प्रमुख सचिव
सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को फैसला सुनाया था। इसी दौरान कोर्ट ने बताया था कि, इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत आता है, यह लोगों का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जीने के हक के बराबर ही होते हैं। इसलिए इंटरनेट बहुत ज्यादा समय के लिए बंद नहीं किया जा सकता है।
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