कल से बदल जाएंगे टीसीएस, डीमैट व जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियम, इन बदलावों से पड़ेगा आपका साबका
राज अक्टूबर। कल रविवार से अक्टूबर माह की शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही हम एक नई तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कई बदलावों से साबका पड़ेगा। नई तिमाही की शुरुआत के साथ एक अक्टूबर 2023 से कई नए नियम बदल रहे हैं। ये नियम हम सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये नए नियम क्या हैं।
म्यूचुअल फंड में नामिनी जोड़ने का आज आखिरी दिन
म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 की तय की गई थी। ऐसे में एक अक्तूबर से जिन खातों में नॉमिनी नहीं जोड़ा जाएगा उन्हें डेबिट फ्रीज किया जा सकता है।
टीसीएस से जुड़े नियमों में किया गया बदलाव
क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी खर्च पर एक अक्तूबर से 20 प्रतिशत टीसीएस (टैक्स कलेक्शन आन सोर्स) लगेगा। हालांकि, यदि यह खर्च चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो टीसीएस 5 प्रतिशत ही लगाया जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों के लिए 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की दर से टीसीएस देना होगा।
डीमैट में नॉमिनेशन जोड़ने का आज आखिरी दिन
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है उन्हें एक अक्तूबर से परेशानी हो सकती है
लघु बचत खातों के लिए पैन-आधार जरूरी होगा
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को सितंबर के अंत तक अपना आधार नंबर और पैन नंबर देना होगा। ऐसा करने से चूक होने से उनके लघु बचत निवेश को फ्रीज किया जा सकता है। पीपीएफ, एसएसवाई, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।
एसबीआई ऑटो लोन पर प्रॉसेसिंग फीस माफ
एसबीआई फेस्टिव सीजन ऑफर के तहत ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। एसबीआई का यह ऑफर पूरे फेस्टिव सीजन और नए साल की शुरुआत तक यानी जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। एसबीआई कार लोन पर 8.80% से 9.70% के बीच ब्याज दर लागू करता है। यह दर आईसी स्कोर, क्रेडिट, सीबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
एक अक्तूबर से जन्म प्रमाणपत्र कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा। नए नियमों के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु के लिए निबंधन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। जन्म प्रमाणपत्र स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अहम साबित होगा।
पेट्रोलियम की कीमतों में बदलाव का ऐलान संभव
तेल और गैस कंपनियां पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समय-समय पर समय-समय पर समीक्षा करती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में एक अक्तूबर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों बदलाव का एलान किया जा सकता है।
आईजीएसटी के दायरे में आएंगी गूगल और फेसबुक
1 अक्टूबर से गूगल, फेसबुक विदेशी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस यानी ओआईडीएआर सर्विसेज देने वाली कंपनियां जैसे फेसबुक, एक्स, गूगल और एडटेक कंपनियों को आईजीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। इन कंपनियों को मिलने वाली छूट 1 अक्टूबर से समाप्त होगी। ऐसे में इन कंपनियों को 18% तक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) चुकाना पड़ सकता है। आईजीएसटी पर अंतिम निर्णय 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है।
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