SBI ने ग्राहकों से की अपील और HDFC बैंक ने जारी किया अलर्ट, कर लें यह काम

प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टरों के एक-एक बैंक ने अपने ग्राहकों को जरूरी सूचना दी है। यदि बैंक के ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया तो, बैंक ग्राहकों दे रहा अपनी सेवाएं बंद कर सकता है।
SBI ने ग्राहकों से की अपील और HDFC बैंक ने जारी किया अलर्ट, कर लें यह काम
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राज एक्सप्रेस। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और सभी बैंकों की लगाम RBI के ही हाथ में ही रहती है। RBI द्वारा सभी बैंकों के लिए नियम निर्धारित किये हैं। जिनमें RBI समय-समय पर बदलाव करता रहता है, लेकिन कुछ नियम बैंकों पर निर्भर रहते हैं, वह RBI की अनुमति से अपने नियमों में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। वह अपनी कई सेवाएं भी अपनी मर्जीनुसार बंद कर सकते हैं। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी। वहीं, अब इन दोनों सेक्टरों के एक-एक बैंक ने अपने ग्राहकों को जरूरी सूचना दी है। यदि बैंक के ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया तो, बैंक ग्राहकों दे रहा अपनी सेवाएं बंद कर सकता है।

HDFC Bank ने जारी किया अलर्ट :

यदि आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या प्राइवेट सेक्टर के HDFC Bank के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए जान लेना जरूरी है। दरअसल, यह दोनों बैंक अपनी कुछ सेवाएं बंद करने जा रहे हैं। इसी मामले में प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट आधार को पैन से लिंक करने से जुड़ा है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को मेल भेजकर कहा है कि,

'इस महीने तक यानी 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा।'

HDFC Bank

SBI की अपील :

HDFC बैंक द्वारा जारी किये गए अलर्ट के अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों या खाताधारकों से विेशेष अपील करते हुए कहा है कि,

'जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, अगर कोई ग्राहक ये काम तय समयसीमा में नहीं करता है तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती हैं।' SBI ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि, पैन-लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है।'

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन :

बताते चलें, सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने भी अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया हो तो जान लें इसे लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, तो जल्द से जल्द दोनों को लिंक करवा लें। यदि आपको पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया नहीं पता है तो नीचे लिखी स्टेप्स को फॉलो करें। आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं।

  • पहला - SMS से पैन और आधार लिंक

अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा

  • दूसरा - इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।

इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर भी आप पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटर्न फाइल करना इत्यादि जैसे अन्य कई काम भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।

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