SEBI ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर ठोकते हुए जुर्माना लगाया बैन

SEBI का काम गलती करने पर कभी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करना है। वह कंपनी पर जुर्माना भी लगा सकता है। वहीं, अब SEBI ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर बैन लगते हुए जुर्माना भी लगाया है।
SEBI ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर ठोकते हुए जुर्माना लगाया बैन
SEBI ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर ठोकते हुए जुर्माना लगाया बैन Social Media

राज एक्सप्रेस। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा समय-समय पर वित्तीय नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। साथ ही SEBI का मुख्य काम वित्तीय संस्थानों और वित्तीय गतिविधियों पर नजर बनाए रखना है। इतना ही नहीं SEBI सभी वित्तीय संस्थानों से जुड़े फैसले ले सकता है साथ ही उनके द्वारा गलती करने पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हुए उनपर जुर्माना लगाते हुए उसपर बैन भी लगा सकता है। वहीं, अब SEBI ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर बैन लगाते हुए जुर्माना लगाया है।

SEBI ने लगाया बैन :

दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन करने के चलते एक बड़ी कंपनी ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी पर बैन लगा दिया है। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट में कंपनी पर लगे बैन के साथ ही जुर्माने की भी बात कही गई है। साथ ही बताया गया है कि, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने कंपनी से जुड़े छह लोगों पर पूंजी बाजार से छह महीने से एक साल तक के लिए बैन लगा दिया है। बता दें, इन छह लोगों में कंपनी के निदेशक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी शामिल हैं।

SEBI ने कंपनी पर लगाया जुर्माना :

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को न सिर्फ पूंजी बाजार से एक साल के लिए बैन किया है। बल्कि साथ ही कंपनी पर कुल 47.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट की मानें तो, कंपनी पर यह बैन और जुर्माना कंपनी द्वारा वित्तीय लेन-देन की सही जानकारी न देने के चलते लगा है। SEBI ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, 'ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (AIPL) सही वित्तीय लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में असफल रहा है और उसने गलत ट्रांजैक्शन्स की थी, जो अकाउंट/फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलत जानकारी देना और कंपनी के अकाउंट या फंड्स का गलत इस्तेमाल करने की श्रेणी में आता है। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है।'

गौरतलब है कि, कंपनी द्वारा जिन छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें कृष्ण चंद्र राउत का नाम भी शामिल हैं। बताते चलें, राउत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्हें बैंक ने ARSS की बोर्ड में साल 2013 में नामित किया था। उन्हें SBI द्वारा ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बोर्ड पर नॉमिनी बनाया गया है।

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