SEBI की Reliance Industries और दो लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, लगाया लाखों का जुर्माना
राज एक्सप्रेस। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा समय-समय पर वित्तीय नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। साथ ही SEBI का मुख्य काम वित्तीय संस्थानों और वित्तीय गतिविधियों पर नजर बनाए रखना है। इतना ही नहीं SEBI सभी वित्तीय संस्थानों से जुड़े फैसले ले सकता है साथ ही उनके द्वारा गलती करने पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाते हुए उस पर बैन या जुर्माना भी लगा सकता है। वहीं, अब SEBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) और दो व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है।
SEBI ने लगाया जुर्माना :
दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन करने के चलते देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries Limited और दो अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर कुल 30 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट में कंपनी पर लगे जुर्माने का कारण बताते हुए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, SEBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर जियो-फेसबुक डील के चलते यह जुर्माना लगाया है। क्योंकि कंपनी ने इस बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी नहीं दी थी। जो कि, नियमों का उलंघन है। इसी के चलते SEBI ने कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
SEBI के आदेश :
इसी मामले में SEBI ने एक आदेश जारी कर कहा है कि, 'जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी न देकर समाचारपत्र में इसकी जानकारी दी गई थी। इसे सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और सावित्री पारेख एवं के सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा। सेबी की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने इस आदेश में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने के सौदे के बारे में समाचार 24-25 मार्च, 2020 को आया था। लेकिन इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी।'
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