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सेबी ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर शेयरप्रो के 13 लोगों पर लगाया 33 करोड़ जुर्माना

रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर सेबी ने शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 13 लोगों पर 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईलाइट्स

  • जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल

  • सेबी ने इन लोगों पर एक लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया

  • उपाध्यक्ष करकेरा पर 15.08 करोड़ व कंपनी के एमडी राव पर 5.16 करोड़ जुर्माना लगा

राज एक्सप्रेस। रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 13 लोगों पर 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है। जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सेबी ने इन लोगों पर एक लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इनमें शेयरप्रो की वाइस प्रेसिडेंट इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के प्रबंध निदेशक गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इनके अलावा सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलकिया, अनिल जाठान, चेतन शाह, सुजीत कुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाठान, आनंद एस भलकिया, दयानंद जाठान, मोहित करकेरा और राजेश भगत पर भी जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने 200 पेज के आदेश में कहा है कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम-से-कम 60.45 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपये के डिविडेंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है।

इसके अलावा धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ अन-लिस्टेड सिक्योरिटीज का भी गलत इस्तेमाल किया गया। यह आदेश सेबी को 20 अक्टूबर 2015 को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद आया है। उसके बाद उसने शेयरप्रो के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। मार्च 2016 में नियामक ने शेयरप्रो और 15 अन्य एंटिटीज के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। जांच में संस्थाओं के बैंक खातों से बैकवर्ड काम करके डिविडेंड की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

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