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निवेशकों की मौत के वेरिफिकेशन-रिपोर्टिंग के लिए एक जनवरी से केंद्रीयकृत व्यवस्था शुरू करेगी सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( सेबी) ने निवेशकों की मौत के सत्यापन और रिपोर्टिंग के लिए एक केंद्रीयकृत व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है।

हाईलाइट्स

  • इसके पीछे सेबी का मकसद शेयर बाजार में एसेट्स ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना

  • सेबी ने सर्कुलर में बताया है कि यह सिस्टम एक जनवरी 2024 से काम करना शुरू कर देगा

राज एक्सप्रेस। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( सेबी) ने निवेशकों की मौत के सत्यापन और रिपोर्टिंग के लिए एक केंद्रीयकृत व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है। इसके पीछे सेबी का मकसद शेयर बाजार में एसेट्स ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना है। सेबी ने अपने सर्कुलर में बताया है कि यह सिस्टम एक जनवरी 2024 से काम करना शुरू कर देगा। सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में निवेशकों और खाता धारकों से जुड़ी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी इनवेस्टर की मौत की खबर मिलने पर इंटरमीडियरी को सबसे पहले पैन के साथ डेथ सर्टिफिकेट मांगना होगा। उसके बाद उसे मृत्यु प्रमाण पत्र को सत्यापन करना होगा। यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो तरह से किया जा सकता है। उसके बाद उसे परिचय का प्रमाण, दिवंगत हो चुके निवेशक के साथ संबंध और नोटिफायर की डिटेल हासिल करनी होगी।

अगर इनवेस्टर की मौत की जानकारी मिलने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो इनवेस्टर के केवाईसी स्टेटस को तब तक 'ऑन होल्ड' मार्क कर दिया जाएगा, जब तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता । मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद इनवेस्टर के केवाईसी स्टेटस को मोडिफाई करना होगा। यह काम केवाई सी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए) करेगी। वह इनवेस्टर के स्टेटस को बदलकर 'इनवेस्टर की मौत की जानकारी मिली' और 'डेथ सर्टिफिकेट वेरिफायड' मार्क कर देगी। केवाईसी स्टेटस अपडेट होने के बाद इनवेस्टर के सभी फोलियो/अकाउंट में डेबिट ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और एंफी जैसी एसोसिएशन को न्यूनतम मानक आचरण संहिता बनानी होगा और इसकी निवेशकों को जानकारी देनी होगी।

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