हाइलाइट्स :
TRAI द्वारा दिए MNP के नए नियम
नए नियमों से हुई प्रोसेस और भी आसान
16 दिसंबर से होंगे लागू
पोर्टिंग रिक्वेस्ट खारिज करने पर लगेगा जुर्माना
राज एक्सप्रेस। अकसर यूजर्स अपनी टेलिकॉम सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है ऐसे में उन्हें मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी का रास्ता नजर आता है, इस गंभीर समस्या को देखते हुए ही, टेलिकॉम कंपनियों से जुड़े फैसले लेने वाली कंपनी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अब से नया एक नियम लागू किया है, जो मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। साथ ही TRAI ने इस नए नियम को लागू करने के लिए नई तारीख की घोषणा भी कर दी है। याद दिला दें कि, कंपनी ने कुछ घोषणाएं पिछले साल अर्थात 2018 के दिसंबर में भी की थी जो इस घोषणा से सम्बंधित ही थी।
TRAI का नया नियम :
TRAI ने नए नियम के तहत मोबाईल यूजर्स का मोबाईल नंबर बहुत ही आसान तरह से पोर्ट हो सकेगा, हालांकि इन नियमों को 2018 के दिसंबर में अनाउंस कर दिया गया था, घोषणा में यह भी बताया गया था कि, ये नियम 11 नवंबर से लागू किये जाने वाले हैं, लेकिन अब किसी तकनीकी कारणों वश ऐसा नहीं हो पाएगा और अब नए नियम 16 दिसंबर से लागू किए जाएंगे।
क्या होगी प्रोसेस :
इस नए नियम के तहत जिस भी यूजर को अपना मोबाईल नंबर पोर्ट करना होगा, उसे एक सर्किल से दूसरी सर्किल में पोर्ट होने लिए व पूरी प्रोसेस पूरी होने में मात्र 2 दिनों (business days) का समय लगेगा, वहीँ नंबर पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट को 5 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। पहले इसी पूरी प्रोसेस को होने में 7 दिन का समय लगता था।
कॉर्पोरेट पोर्टिंग की प्रोसेस :
TRAI द्वारा लागू किये गए नए नियमों द्वारा कॉर्पोरेट पोर्टिंग की प्रोसेस भी काफी आसान हो गई है। जी हां अब से यूजर सिंगल अथॉराइजेशन लेटर दे कर एक साथ 100 मोबाइल नंबर पोर्ट करा सकेगा। हालांकि TRAI द्वारा इस लिमिट को अभी बढ़ाया गया है यही लिमिट पहले 50 मोबाइल नंबर की थी।
टेलिकॉम ऑपरेटर्स का फायदा :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, जब भी कोई यूजर अपना नंबर पोर्ट करवाता है तो उसे अलग-अलग एजेंसियों को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के तौर पर कुछ भुगतान करना पड़ता है। TRAI ने इस भुगतान की कीमत को घटा कर मात्र 5.74 रुपए कर दिया है। TRAI के इस भुगतान की राशि को कम कर देने से प्रति यूजर्स के 13.26 रूपये की बचत होगी क्योंकि यह कीमत पहले 19 रुपए थी।
पोर्टिंग रिक्वेस्ट खारिज करने पर जुर्माना :
नए नियमों के तहत TRAI ने यह भी बताया कि, यदि आपको अपना मोबाईल नंबर पोर्ट कराना है आप तो ही पोर्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करे, मतलब कि यदि पोर्टिंग का आवेदन किसी भी ऐसे कारण से ख़ारिज किया जाता है जो, या तो गलत है या मान्य नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और TRAI ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपए तक की रखी है।
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