Vodafone m-pesa license canceled by RBI
Vodafone m-pesa license canceled by RBIKavita Singh Rathore -RE

जाने RBI ने क्यों किया Vodafone m-pesa एप का लाइसेंस रद्द

भारत के रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा Vodafone की m-pesa एप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो कंपनी को साल 2015 में मिला था। जाने क्यों हुआ m-pesa का लाइसेंस रद्द।

हाइलाइट्स :

  • RBI ने किया Vodafone m-pesa एप का लाइसेंस रद्द

  • 2015 में मिला था m-pesa को PSO का लाइसेंस

  • m-pesa, Vodafone का प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट है

  • लाइसेंस रद्द होते ही मार्केट से बंद हो जाएगा m-pesa का परिचालन

राज एक्सप्रेस। भारत में जब मोदी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया था उस समय में बहुत तेजी से अनेक कंपनियों ने अपने-अपने वॉलेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन एप्स मार्केट में लांच किये थे, उसी समय Vodafone कंपनी ने भी अपनी एक एप Vodafone m-pesa नाम से लांच की थी। वर्तमान में इस एप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

RBI ने किया रद्द :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मंगलवार को Vodafone कंपनी की m-pesa एप का सर्टिफिकेट ऑफ अथॉराइजेशन (CoA) या कहे लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस बारे में RBI का कहना है कि, Vodafone कंपनी द्वारा ये अथॉराइजेशन अपनी इच्छा अनुसार सरेंडर किया गया है। इसमें बैंक द्वारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। RBI ने यूजर्स को सूचना दी है कि, m-pesa का CoA रद्द होते ही Vodafone को यह बंद करना होगा और वह इसे कंटिन्यू नहीं रख सकेगा, अर्थात मार्केट से इस प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट का परिचालन बंद हो जाएगा।

2015 में मिला था लाइसेंस :

Vodafone कंपनी ने m-pesa पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) का अथॉराइजेशन अपनी इच्छा से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि, कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी, इतना ही नहीं बीते साल ही वोडाफोन कम्पनी को आइडिया के साथ मर्ज भी होना पड़ा। इसे बंद करने का फैसला मुख्य रूप से आदित्य बिड़ला ने लिया है। बताते चलें कि, कुछ समय पहले ही Idea का पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (ABIPBL) भी बंद हो गया था। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि, Vodafone का m-pesa पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर उन 11 फर्मों की गिनती में शामिल है, जिन्हे साल 2015 में RBI द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ था।

क्लेम सेटलमेंट :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, m-Paisa के यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों को ही POS के अंतर्गत वैलिड क्लेम करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, दोनों ही लोग यह क्लेम लाइसेंस रद्द होने के बाद 3 साल के अंदर ही कर सकते हैं, तब ही इन्हे यह क्लेम सेटलमेंट मिलेगा, अर्थात यूजर्स या मर्चेंट्स यदि क्लेम करना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2022 तक वोडाफोन कंपनी में क्लेम कर सकते हैं।

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