Anuppur : महिला का गला रेतकर हत्या के आरोपी को महज 24 घंटे में किया गिरफ्तार

अनूपपुर, मध्यप्रदेश : बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 04 सितंबर को बिजुरी पुलिस को अधेड़ महिला की लाश प्राप्त हुई थी, इस मामले में त्वरित कार्यवाही कर पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले को सुलझा दिया।
महिला का गला रेतकर हत्या के आरोपी को महज 24 घंटे में किया गिरफ्तार
महिला का गला रेतकर हत्या के आरोपी को महज 24 घंटे में किया गिरफ्तारसांकेतिक चित्र

अनूपपुर, मध्यप्रदेश। बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 04 सितंबर को बिजुरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि छतई गांव में नदी किनारे एक अधेड़ महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर बिजुरी थाना प्रभारी राकेश कुमार उइके ने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए घटनास्थल पर अपनी टीम के साथ पहुँच कर घटनास्थल का मुआयना कर शव का मौका पंचनामा तैयार कर मृतक चंदा बाई पति मोहन केवट के शव को केवई नदी छतई से बाहर निकलवाकर थाना बिजुरी द्वारा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गयी। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हत्या होना प्रतीत हो रहा था जिस पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी बिजुरी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर बिजुरी थाना प्रभारी राकेश कुमार उइके ने अपनी टीम के साथ गांव वालों से पूछताछ कर साक्ष्य के आधार पर मृतक के रिश्ते में भांजे लगने वाले अशोक केवट जो कि इनसे रंजिश रखता था उससे बिजुरी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तब अशोक केवट के द्वारा बताया गया कि चंदा बाई नदी से नहाकर अकेली आ रही थी उसके साथ कोई नहीं था। मुझे बहुत दिनों से मौके की तलाश थी सूना मौका देखकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से गला रेतकर हत्या करना स्वीकार किया। अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते हुए एवं विशेष टीम के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मृतक चंदाबाई का अपने भांजे अशोक केवट उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम छतई के साथ जमीनी विवाद था।

अकेला पाकर किया था वार :

विगत दिनों चंदा बाई, अशोक केवट के विरुद्ध पंजीबद्ध अवैध उत्खनन के प्रकरण में साक्षी थी। जिसके कारण अशोक केवट मृतिका से रंजिश रखता था। इसी आपसी रंजिश के कारण अशोक केवट ने मौके का फायदा उठाकर मृतका को अकेला पाकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से प्रहार किया जिससे मृतका चंदा बाई की मृत्यु हो गई। उक्त घटनाक्रम में थाना बिजुरी में अपराध क्रमांक 257/21 धारा 302 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी के द्वारा पूरा घटनाक्रम बताते हुए मृतका चंदा बाई की हत्या की बात स्वीकार की गई। इस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी बिजुरी राकेश कुमार उइके, महिला सब इंस्पेक्टर मीना मौर्य, एएसआई अमरलाल यादव, एएसआई उमेश तिवारी, एएसआई कमलेश तिवारी, प्रदीप अग्निहोत्री, आरक्षक मनोज कुमार उपाध्याय, अमित यादव, प्रभाकर द्विदेदी, चालक अनिल मराबी की विशेष भूमिका सराहनीय रही है।

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