शहडोल, मध्य प्रदेश। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना जयसिंहनगर में अभियुक्तगण राजकुमार यादव पिता जगदीश यादव, चन्द्रप्रताप सिंह गोंड पिता कमलभान सिंह गोड, बैजनाथ कोल पिता रामसुजान कोल तीनों निवासी ग्राम ठेंगरहा, थाना जयसिंहनगर एवं सूरज कोल पिता चरकू कोल निवासी ग्राम मसीरा थाना जयसिंहनगर को धारा 457, 380 एवं 120बी भा.द.स. में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध सी. पी. मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर ने किया।
45 हजार रुपये का समान किया था पार :
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 23 मई 2020 को फरियादी अवधराज सिंह पिता रामसिंह बघेल निवासी दतारी हमराह बीरेन्द्र द्विवेदी रोजगार सहायक के साथ थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट लिखवाया कि कल 22 मई की शाम 06 बजे वह अपनी पंचायत भवन का ताला लगाकर अपने घर ग्राम दतारी चला गया था, रात्रि पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था में चौकीदार बृजभूषण मिश्रा निवासी मसीरा की ड्यूटी थी, 23 मई के सुबह 10 बजे चौकीदार फोन करके उसे बताया कि पंचायत भवन का ताला टूटा है, वह एवं मसीरा का सरपंच अनिल को, जन सचिव बीरेन्द्र द्विवेदी, रोजगार सहायक ने जाकर देखा तो पंचायत भवन का ताला टूटा पड़ा हुआ था, कमरे के अंदर रखी टी.व्ही. एक नग, एलइडी 42 इंच, कम्प्यूटर डेक्सटाप, की-बोर्ड, मॉनीटर, स्केनर, माउस एवं स्टेप्लाईजर कोई अज्ञात चोरी कर ले गया है। पंचायत भवन में रखी दो आलमारियों का ताला टूटा हुआ है, आलमारी में रखा हुआ माइक नहीं है, चोरी किये गये सामानों की लगभग कीमत 45,000 रूपये है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा 22 सितम्बर को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
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