शहडोल, मध्य प्रदेश। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त रामपाल अहिरवार पिता नंदलाल अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कुदरी थाना सीधी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत आवेदन का विरोध चन्द्र प्रकाश मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने किया।
जबरदस्ती बैठाया था गाड़ी में :
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 29 अग्रस्त को फरियादिया अपने माता-पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाया कि वह जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहां रामपाल रैदास अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाता था। 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे वह हायर सेकेण्डरी स्कूल में एडमीशन फीस जमा करने गयी थी, फीस जमा कर वह स्कूल से शाम 05:30 बजे वापस घर पैदल आ रही थी, तभी रास्ते में अमझोर जिओ मोबाइल टावर के पास रामपाल रैदास मिला और बोला कि उसकी गाड़ी में बैठो और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर आवर के पास डोंगरी में ले जाकर मेरा बलात्कार किया।
जान से मारने की धमकी :
धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर दूंगा, फिर मोटर सायकल लेकर चला गया। मैं अपने घर गयी तो घटना की बात माता-पिता को बतायी। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 एवं 506 भादवि के अधीन अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।
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