सिमी के चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा
सिमी के चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा सांकेतिक चित्र

भोपाल: NIA की विशेष अदालत ने सिमी के चार आतंकियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज एनआईए (NIA) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिमी के चार आतंकियों को सजा सुनाई है।

हाइलाइट्स :

  • एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया बड़ा फैसला

  • सिमी के मास्टर माइंड अबू फजल समेत चार आतंकियों को हुई सजा

  • सजा के बाद पुलिस ने दोनों आतंकियों उमर औऱ सादिक को कोर्ट से किया गिरफ्तार..

  • जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर औऱ सादिक को हुई ट्रिपल उम्रकैद की सजा

  • साल 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर हुई थी सिमी आतंकी और ATS के बीच मुठभेड़

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी से एक बड़ी खबर सामने आई है, आज एनआईए (NIA) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिमी के चार आतंकियों को सजा सुनाई है। इनमें से दो आतंकियों को ट्रिपल उम्रकैद की सजा हुई है। एनआईए कोर्ट ने सिमी के चार आतंकियों को जानलेवा हमला करने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में उमकैद की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को कोर्ट ने चार आतंकियों को सुनाई सजा :

बता दें, शुक्रवार को नेशनल इंवेस्टिगेशन कोर्ट (एनआईए) ने चार आतंकियों को सजा सुनाई। इन आतंकियों में सिमी का मास्टर माइंड अबू फजल भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट की सुनवाई के दौरान जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर और सादिक को तिहरे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। धारा-16 और 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

एटीएस ने मुठभेड़ के बाद सिमी आतंकियों को किया था गिरफ्तार :

दिसंबर साल 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच मुठभेड़ हुई थी। तभी इन आतंकियों को पकड़ा गया था। यह फैसला नेशनल इंवेस्टिगेशन कोर्ट (एनआईए) कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने सुनाया है। सजा के बाद पुलिस ने दोनों आतंकियों उमर और सादिक को कोर्ट से किया गिरफ्तार। वहीं इमरान और अबू फजल पहले से जेल में बंद हैं। दोनों आतंकियों की कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल करा सेंट्रल जेल रवाना हुए है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com