ग्वालियर : न्यायालय ने सुनाई दहेज लोभियों को दस-दस साल की सजा

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : जिला सत्र न्यायालय ने दहेज लोभी सास व पति को दस-दस साल की सजा से गुरुवार को दण्डित किया है। इसके साथ ही 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
न्यायालय ने सुनाई दहेज लोभियों को दस-दस साल की सजा
न्यायालय ने सुनाई दहेज लोभियों को दस-दस साल की सजाPriyanka Yadav - RE

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जिला सत्र न्यायालय ने दहेज लोभी सास व पति को दस-दस साल की सजा से गुरुवार को दण्डित किया है। इसके साथ ही 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय ने दहेज लोभी मां व बेटे को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों ने फ्रिज व अन्य घरेलू वस्तुओं को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरु कर दिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक घनश्याम मंगल ने बताया कि कालीचरण कुशवाह ने 17 अक्टूबर 2017 को तिघरा थाने में सूचना दी थी कि उसकी लड़की पूजा का इलाज बर्न वार्ड में चल रहा था। जलने से उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया। दहेज के लिए उसे केरोसिन डालकर जला दिया गया था। लड़की के गले में पड़ी मोतियों की माला से केरोसिन की गंध आ रही है। पिता की शिकायत पर पूजा के पति सुनील कुशवाह निवासी तिघरा, सास गीता, देवर अनिल, ससुर जसराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की न्यायालय में ट्रायल चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से न्यायालय में ट्रायल बंद थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय में ट्रायल शुरु हुई। न्यायालय ने इस मामले में आरोपित व अभियोजन का पक्ष सुना। पति सुनील व सास गीता को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया। इस पर दोनों की ओर से तर्क दिया गया कि यह उनका पहला अपराध है। गीता की उम्र अधिक है। सुनील अभी युवा है लिहाजा स्थितियों को देखते हुए सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन की ओर से घनश्याम मंगल ने तर्क दिया कि आरोपितों ने गंभीर अपराध को अंजाम दिया है। दहेज के लिए युवती को जिंदा जला दिया गया। ऐसे आरोपितों के प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता है। आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सास गीता व पति सुनील को दस-दस साल की सजा से दण्डित किया है।

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