पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को हुई उम्रकैद
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पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को हुई उम्रकैद

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ समय पहले पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्नी को जान से मारने के चलते उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया है।

भोपाल, मध्य प्रदेश। कहां, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को 7 जन्मों के लिए माना जाता है। वहीँ, कुछ पति ऐसे होते हैं, जो अपनी पत्नी को पैर की धूल समझते हैं। उनके साथ मार पीट करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव रखते हैं।इस तरह का तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता होगा। कई मामलों में तो पति बड़ी ही क्रूरता से पत्नी की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ समय पहले सामने आया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान भोपाल हाई कोर्ट ने पत्नी को जान से मारने के चलते उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला ?

दरअसल, बीते दिनों एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी कि, एक पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी को जिंदा जला दिया था। पति ने पहले पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई जब कोर्ट में हुई तब हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने धारा-302 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 3 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया है। बता दें, इस आरोपी पति की पहचान शेख अफसर खां के तौर पर हुई है और आरोपी पति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-302 के तहत सुनवाई हुई है।

रंजन समाधिया की अदालत ने सुनाया फैसला :

बताते चलें, इस मामले में फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया की अदालत ने सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोकअभियोजक सतीश सिमैया ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, पुलिस थाना छोला मंदिर अंतर्गत अन्नू नगर स्थित घर में 3 फरवरी 2017 को आरोपी ने अपनी पत्नी प्रेमलता बाई की घरेलू विवाद के चलते मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी थी। पुलिस थाना छोला मंदिर ने मृतिका के परिजन की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जिला अदालत में चालान पेश किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुना दी है।

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