इंदौर, मध्य प्रदेश। जिला कोर्ट ने गर्भवती पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि कोर्ट ने थाना आजाद नगर इंदौर के एक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संजय उर्फ संजू पिता प्रभु बोडाना निवासी संजय नगर केट रोड राऊ जिला इंदौर को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के दंड से दंडित किया एवं अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। इसी तरह आरोपी को धारा 316 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के दंड से भी दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन (शासन) की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमंत कुमार राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 14 जुलाई 2016 को फरियादी कमल ने आजाद नगर थाने पर अभियुक्त संजय के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसने आरोपी संजय से अपनी बेटी रानी की शादी दो साल पहले रीति-रिवाज अनुसार करवाई थी। शादी के बाद से आरोपी संजय रानी को तकलीफ देता रहता था। एक हफ्ते पहले संजय रानी को घर लेकर आया और छोडकर चला गया तभी से वह घर पर निवास कर रही थी। 13 जुलाई 16 को उसका दामाद संजय उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आया और झगडा करने लगा एवं रानी को जान से खत्म करने का बोल रहा था। 14.जुलाई 2016 को जब मृतका के पिता ड्यूटी पर थे तो उनकी बडी बेटी सीमा द्वारा फोन पर बताया कि संजय घर आया है और रानी को जान से मारने का बोल रहा था। उसने अपनी हाथ में लाई गई बोतल से कुछ डालकर रानी को आग लगा दी । परिवार के लोग ने शोर मचाया और बचाने लगे तो संजय बोला कि रानी को जान से खत्म करने के लिए जलाया है। तुम लोग कुछ नहीं बिगाड पाओगे और भाग गया। उसके बाद रानी को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, रानी के पेट में छह माह का गर्भ भी था, उसकी भी जलने के कारण गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था।
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