न्यायालय ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा
न्यायालय ने सुनाई पांच-पांच साल की सजासांकेतिक चित्र

नाली विवाद में जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पिपरिया कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया, मनीष कुमार पाटीदार ने बुधवार को धारा 307 के मामले में चल रहे प्रकरण की अंतिम सुनवाई के बाद पिता सहित उसके पुत्रों के खिलाफ पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

पिपरिया, मध्यप्रदेश। प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया, मनीष कुमार पाटीदार ने बुधवार को धारा 307 के मामले में चल रहे प्रकरण की अंतिम सुनवाई के बाद पिता सहित उसके पुत्रों के खिलाफ पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया मामला 29 फरवरी 2016 का है, जब ग्राम सहलबाड़ा में बारिश की पानी की नाली निकासी को लेकर दो पक्षों में विवाद और लाठियों से मारपीट की गई थी। आरोपियों के खिलाफ मामला मंगलवारा थाने में दर्ज हुआ था।

अभियुक्त रमेश अहिरवार ने नाली के पानी निकासी की बात पर अपने पुत्रों के साथ सहल बाड़ा निवासी विश्राम, ओमप्रकाश एवं हरिप्रसाद को अश्लील गालियाँ देकर लाठियों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण में अंतिम सुनवाई के बाद बुधवार को आरोपी रमेश आत्मज भिम्मा अहिरवार 65 वर्ष, उसके पुत्र बड्डा उर्फ हरिसिंह 41 वर्ष, राजू 39 वर्ष, संझले उर्फ दिनेश 32 वर्ष, भूरा उर्फ रामश्री 30 वर्ष, संता उर्फ संतराम 28 वर्ष, हल्के उर्फ विनोद 25 वर्ष, सभी निवासी ग्राम सहलवाड़ा के खिलाफ धारा 307 एवं अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना अदा नहीं होने पर अधिक सजा के आदेश भी सुनाए गए हैं। फैसला आने के बाद अभियुक्त पक्ष की महिलाएं परेशान होकर रोने लगी उनकी चिंता थी अब परिवार में कोई पुरुष देखभाल के लिए नहीं है। सभी को जेल जाना पड़ेगा। मामले का दूसरा पहलू यह भी है कि अभियुक्तों ने फरियादियों के साथ लाठियों से जिस तरह मारपीट की उससे किसी की जान भी जा सकती थी। कोर्ट ने भी फैसले में इस पर संज्ञान लिया है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co