राजधानी के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस ने किया चालान पेश
राजधानी के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस ने किया चालान पेशसांकेतिक चित्र

राजधानी के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस ने किया चालान पेश

राजधानी के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में अशोका गार्डन पुलिस ने जिला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बोरासी की कोर्ट में आरोपी कार चालक तरुण बाइस्कर के खिलाफ चालान पेश कर दिया है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। राजधानी के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में अशोका गार्डन पुलिस ने जिला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बोरासी की कोर्ट में आरोपी कार चालक तरुण बाइस्कर के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने चालान के साथ हादसे में घायल व्यक्तियों, चश्मदीद गवाहों, घायल व्यक्तियों का इलाज करने वाले चिकित्सकों, आरोपी कार चालक का मेडीकल करने वाले चिकित्सक और पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों के बयान तथा मेडीकल रिपोर्ट व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किये हैं।

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से एडवोकेट खालिद हफीज, एडवोकेट शाहिद हुसैन और एडवोकेट मो. शकील अहमद ने पैरवी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बोरासी ने आरोपी कार चालक तरुण बाइस्कर की ओर से उसके वकीलों खालिद हफीज, शाहिद हुसैन और मो. शकील अहमद द्वारा पेश की गई जमानत याचिका को सुनवाई के बाद मंजूर करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

गौरतलब है कि विगत 7 अगस्त को 2022 को रात के 8:30 बजे थाना अशोका गार्डन अंतर्गत सीपीआरआई कालोनी के सामने रायसेन रोड भोपाल पर शराब के नशे मे धुत तेज रफ्तार होंडासिटी कार सवार ने लापरवाही से कार चलाते हुए कई दुपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी थी। कार की टक्कर लगने से अनेक लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में एक बाइक सवार दंपती और उनके मासूम बच्चे भी गंभीर रुप से घायल हो गए थे। दुपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मारने के बाद कार कई पलटियां खाने के बाद पलट गई थी। कार के पलटने से कार सवार भी गंभीर रुप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पाल में भर्ती कराया था। अशोका गार्डन पुलिस ने दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल फरियादी शैलेंद्र श्रीवास की शिकायत पर आरोपी कार चालक तरुण बाइस्कर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-279, 337, 338 और मादक पदार्थ अधिनियम की धारा-185 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट कर हमीदिया अस्पताल में उसका मेडीकल कराया था। मेडीकल रिपोर्ट में हमीदिया अस्पताल के चिकित्सक ने आरोपी के शराब के नशा में होने की पृष्टि की थी।

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