Rajasthan : बाड़मेर में आईएसआई के दो स्थानीय एजेंट गिरफ्तार

पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को बाड़मेर में सीमावर्ती क्षेत्रों की गोपनीय सूचनाएं भिजवाने के आरोप में सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर की टीम द्वारा आईएसआई के दो स्थानीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है।
बाड़मेर में आईएसआई के दो स्थानीय एजेंट गिरफ्तार
बाड़मेर में आईएसआई के दो स्थानीय एजेंट गिरफ्तारसांकेतिक चित्र

जयपुर, राजस्थान। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को बाड़मेर में सीमावर्ती क्षेत्रों की गोपनीय सूचनाएं भिजवाने के आरोप में सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर की टीम द्वारा आईएसआई के दो स्थानीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर ने बताया कि पैसों के लालच में दोनों आरोपी प्रतिबंधित स्थानों के वीडियो और फोटोग्राफ्स, लोकेशन तथा अन्य गोपनीय सूचनाएं भेज रहे थे। उन्होंने बताया कि लंगों की ढाणी धारवी कला निवासी रतन खान (52) और चिमाणियों की ढाणी शोभाला जेतमाल निवासी पारुराम (34) को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में जासूसी गतिविधियों की सतत निगरानी के दौरान इंटेलिजेंस टीम को इन दोनों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से निरंतर संपर्क होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख सूचना पुख्ता होने पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

श्री सेंगाथिर ने बताया कि दोनों आरोपियों से केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर सभी एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई। जिसमें सामने आया कि रतन खान वर्ष 2012 से नियमित रूप से पाकिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने वहां जाता है। पाकिस्तान प्रवास के दौरान यह पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियों के संपर्क में आया और उनसे सीमा क्षेत्रों की गोपनीय सूचनाएं मोबाइल से तैयार कर सोशल मीडिया से भेजने की ट्रेनिंग प्राप्त की।

भारत आने के बाद रतन खान पैसों के लालच में पाक हैंडलर के चाहे जाने पर प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों की फोटोग्राफ्स, वीडियोज, लोकेशन आदि गोपनीय सूचनाएं मोबाइल से तैयार कर व्हाट्सएप द्वारा भिजवा रहा था।

बाड़मेर में नगाणा कवास स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात बॉर्डर होमगार्ड का पारू राम टर्मिनल व उसके आसपास स्थित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के फोटोग्राफ्स, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिलाएं हैंडलर के हनी ट्रैप और पैसों के लालच में मोबाइल फोन से तैयार कर सोशल मीडिया पर भेज रहा था। इसकी एवज में पारू राम को कई बार पाकिस्तान हैंडलर द्वारा पैसे का भुगतान भी किया गया।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों प्रकरणों में इन से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

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