शहडोल : नशीली दवाईयों की कर रहे थे तस्करी, जमानत याचिका निरस्त

शहडोल, मध्य प्रदेश : नशीली दवाओं कि तस्करी के मामले में न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका की निरस्त।
नशीली दवाईयों की कर रहे थे तस्करी, जमानत याचिका निरस्त
नशीली दवाईयों की कर रहे थे तस्करी, जमानत याचिका निरस्तSocial Media

शहडोल, मध्य प्रदेश। विशेष न्यायाधीश ने थाना धनपुरी के अंतर्गत धारा 8/21, 22 एनडीपीएस एक्ट, 5/13 म.प्र. ड्रग्स कन्ट्रोल अधि. में अभियुुक्त शाहनवाज खान पिता शहीद खान निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में आर. के. नापित विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने पैरवी की।

बोरी में भारी थी सिरप :

घटना के संबंध में सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 13 सितम्बर को सहायक उपनिरीक्षक गुलाम हुसैन को ड्यूटी के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सिलपरी के पहले हनुमान डोंगरी के नीचे पानी टंकी के पास एक व्यक्ति एक बोरी में अवैध रूप से कोरेक्स कफ सिरप लेकर किसी के इंतजार में बैठा है, तुरंत घेराबन्दी कर उसे पकडा जाये तो उससे अवैध नशीली दवाई कोरेक्स मिल सकती है। जो सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए सहायक उप निरीक्षक गुलाम हुसैन द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी शहनवाज खान पिता शहीद खान उम्र 25 वर्ष निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी के हाथ कब्जे से एक बोरी में भरी अवैध 180 शीशी कोडिन युक्त आनरेक्स कफ सिरप (कुल 35 ग्राम, 500 मिलीग्राम कोडिन) धारा 8,21,22 एनडीपीएस एक्ट, 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल अधिनियम में समक्ष विधिवत जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।  पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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