Aryan Khan Drug Case : पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में पकड़े गए थे। तब से वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की कस्टडी में ही थे। हालांकि, इस दौरान उनके पास से ड्रग ना मिलने और लगातार पूछताछ होने की खबरें सामने आईं थीं। वहीं, आज इस केस की सुनवाई के दौरान उन्हें राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राहत न देते हुए जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं।
आर्यन समेत आठ को हुई जेल :
दरअसल, ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का नाम सामने आया था। तब से वह NCB की कस्टडी में हैं। आर्यन खान की कस्टडी आज 7 अक्टूबर तक की थी। वहीं, आज दोपहर में तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अरबाज मर्चेंट और एक के और वकील ने किला कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस याचिका में NCB की जांच पर सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए आर्यन समेत आरोपी पाए गए आठ लोगों को 14 दिन के लिए जेल (न्यायिक हिरासत) में भेज दिया गया है।
शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई :
बताते चलें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकील द्वारा तुरंत ही जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, लेकिन इस मामले की सुनवाई आज नही हो सकी अब इस याचिका पर सुनवाई कल यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे होगी। हालांकि, आज की रात आर्यन समेत बाकी आरोपियों को NCB के ऑफिस में ही बितानी पड़ेगी। बता दें, कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच काफी लंबे समय तक बात चली। ASG अनिल सिंह ने अदालत से कहा, 'हम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें सभी के रिमांड की जरूरत है। हमारे पास आर्यन की चैट मौजूद है। इसपर सतीश मानशिंदे ने हंसते हुए कहा, आपने चैट कब डाउनलोड की? जांच के लिए आर्यन को हॉस्टेज बनाकर रखना जरूरी नहीं है।'
अब तक हो चुकी 16 लोगों की गिरफ्तारी :
बताते चलें, इस मामले में आर्यन खान के साथ ही 7 अन्य लोग भी आरोपी पाए गए हैं। जिन्हें 11 अक्टूबर तक जेल भेजने की मांग करते हुए NCB ने कोर्ट को बताया है कि, 'वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। NCB ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।'
आर्यन के वकील की दलील :
कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिदें ने दलील पेश करते हुए कहा कि, 'अधिकारियों ने आर्यन से विदेश में रहने से जुड़े सवाल ही पूछे हैं। रिमांड के लिए सिर्फ आमना-सामना करवाने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।' जबकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था- आर्यन खान की गवाही के आधार पर ही एनसीबी ने अचित कुमार को गिरफ्तार किया। ऐसे में इन दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। हम मुख्य केस की जांच कर रहे हैं। इस जांच में रिकवरी महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी महत्वपूर्ण है।
आर्यन के वकील का कहना :
आर्यन के वकील मानशिंदे का कहना है कि, 'आर्यन को क्रूज पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वह एक दोस्त के साथ वहीं गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे में क्रूज पर क्या हो रहा है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। इस पर अनिल सिंह ने कहा, एक व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा काम ऐसे गिरोह को हमेशा के लिए रोकना है। बता दें, आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है।'
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