मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान (Aryan Khan), मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस केस में आज आर्यन खान के जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसका मतलब अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा।
रहना होगा जेल में:
ज़मानत याचिका खारिज़ होने के बाद आर्यन खान और अन्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। उन्हें जेल में बने क्वारंटीन में रखा गया है। इन सब की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए आरोपियों को 3 से 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेल में रखा जाता है।
वहीं कोर्ट ने कहा कि, तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं हैं। आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा।
आर्यन के वकील ने कही यह बात:
वहीं आज इस मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा कि, यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है, तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है।
बता दें कि, इस मामले में अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस में एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।
सतीश मानशिंदे लड़ रहे हैं आर्यन का केस:
गौरतलब है कि, NCB ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आर्यन खान के साथ 7 अन्य आरोपी को भी 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें, आर्यन खान का केस जाने-माने वकील सतीश मानशिंदे लड़ रहे हैं।
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