अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को मिली राहत, 13 जनवरी होगी अगली सुनवाई

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अवैध निर्माण मामले में अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को मिली राहत
अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को मिली राहतSocial Media

राज एक्सप्रेस। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अवैध निर्माण मामले में अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले पर कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई होगी। सोनू सूद को उपनगरीय जुहू स्थित एक आवासीय इमारत में उनके द्वारा बिना अनुमति के किए गए अवैध ढांचागत परिवर्तनों के खिलाफ बीएमसी की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

बता दें कि, बीएमसी ने आरोप लगाया है कि, अभिनेता सोनू सूद ने बिना अनुमति के 6 मंजिल आवासीय इमारत को कथित रूप से होटल में बदल दिया। इसी मामले को लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी मामले में बचाव के लिए सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे।

इससे पहले भी बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। अधिकारियों के मुताबिक सोनू सूद इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।

अभिनेता सोनू सूद ने वकील डी पी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि, उन्होंने छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। सोनू सूद ने याचिका में कहा था कि, उन्होंने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है, जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वे बदलाव ही किए गए हैं, जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है।

वहीं, इस मामले में बीएमसी ने जुहू पुलिस से 4 जनवरी को शिकायत की थी। जिसमें बताया गया था कि, अभिनेता सोनू सूद ने शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहायशी इमारत है, इसे बिना परमिशन लिए होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी ने पुलिस को शिकायती पत्र तब दिया जब उसने इमारत के निरीक्षण करने पर कथित तौर पर यह पाया कि, सूद द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और पिछले साल अक्टूबर में नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अवैध निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं।

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