मिथुन के बेटे महाक्षय पर लगा बलात्कार-गर्भपात करवाने का आरोप, FIR दर्ज

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में बलात्कार करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं।
मिथुन के बेटे महाक्षय पर लगा बलात्कार-गर्भपात करवाने का आरोप
मिथुन के बेटे महाक्षय पर लगा बलात्कार-गर्भपात करवाने का आरोपSocial Media

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरसअल, महाक्षय के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में बलात्कार करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री-मॉडल ने लगाया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को लिखी गई लिखित शिकायत के मुताबिक, "पीड़िता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय उर्फ मेमो से 2015 से रिलेशनशिप में थे। महाक्षय ने इस दरम्यान पीड़िता से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।"

पीड़िता ने दर्ज करायी FIR:

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी FIR के जरिए बताया है कि, वह और महाक्षय साल 2015 से रिलेशनशिप में थे। साल 2015 में महाक्षय ने पीड़ित को घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी। इसी दौरान महाक्षय ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में कई बार शादी करने की बात कही। वहीं महाक्षय ने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मिथुन की पत्नी का नाम भी आया सामने:

पीड़िता के अनुसार, रिलेशनशिप की वजह से जब वो गर्भवती हो गई, तो मिथुन के बेटे महाक्षय ने उसपर गर्भपात करवाने के लिए दबाव डाला। पीड़िता की मानें, तो जब वो गर्भपात के लिए तैयार नहीं हुई, तो उसे कुछ पिल्स देकर उसका गर्भपात करवा दिया‌ गया। पीड़िता ने दावा किया है कि, उसे जानकारी नहीं थी कि, ये गर्भपात की गोलियां हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में महाक्षय की मां योगिता का भी नाम लिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला:

बता दें कि, इस मामले में महाक्षय और योगिता बाली के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 328 (जहर या अन्य माध्यम से उसे चोट पहुंचाना) 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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