कंगना ने जावेद अख्तर के मानहानि केस को HC में दी चुनौती, किया ये अनुरोध

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
कंगना ने जावेद अख्तर के मानहानि केस को HC में दी चुनौती, किया ये अनुरोध
कंगना ने जावेद अख्तर के मानहानि केस को HC में दी चुनौती, किया ये अनुरोधSocial Media

बॉलीवुड के जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और बॉलिवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बीच का विवाद थमने का नाम ही ले रहा है। हाल ही में कंगना रनौत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ संगीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया है।

किया ये दावा:

अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के जरिए दाखिल अपील में कंगना रनौत ने दावा किया कि, अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की और स्वतंत्र रूप से गवाहों से पूछताछ नहीं की।

बता दें, जावेद अख्तर ने टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक और निराधार टिप्पणी करने के लिए कंगना के खिलाफ नवंबर 2020 में मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में अदालत ने दिसंबर में उपनगरीय जुहू पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया।

पुलिस का कहना:

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, अपराध हुआ था और आगे जांच की जरूरत है। इस पर अदालत ने रनौत के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की और फरवरी 2021 में उन्हें समन जारी किया। अभिनेत्री ने याचिका में कहा है, "मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जांच करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बजाय हस्ताक्षर किए गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया।"

कंगना रनौत ने इंटरव्यू में की थी टिप्पणी:

बता दें कि, कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर के ऊपर टिप्पणी किए थे। जिसके खिलाफ संगीतकार ने नवंबर 2020 में मजिस्ट्रेट के सामने मानहानिकारक और निराधार टिप्पणी करने के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई थी। दिसंबर में अदालत ने जुहू पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मामले की अच्छे से जांच के लिए समय की जरूरत है।

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