Salman Khan apologize to Give Fake Affidavit
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काले हिरण शिकार केस में सलमान खान ने दिया था झूठा हलफनामा, अब मांगी माफी

सलमान खान ने 1998 में काले हिरण के शिकार से जुड़े एक मामले में, सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा कराने के लिए माफी मांगी है।

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सालों से चल रहे इस केस में नया ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले पर बीते दिन मंगलवार को सलमान खान ने झूठा हलफ़नामा जमा कराने के लिए माफी मांगी है। सलमान खान ने कोर्ट से कहा कि, ऐसा गलती से हुआ है। इस मामले में फैसला गुरुवार को आएगा।

बता दें कि, अभिनेता सलमान खान काला हिरण के अवैध शिकार के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोधपुर सेशन कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट से कहा है कि, 8 अगस्त 2003 में गलती से कोर्ट को फर्जी एफिडेविट जमा कराए गए थे, जिसके लिए एक्टर को माफ कर देना चाहिए। उनका कहना है कि, "सलमान व्यस्त होने की वजह से भूल गए थे कि, उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए गया है और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि, उनका लाइसेंस मिल नहीं रहा है।"

आपको बता दें कि, साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में जब सलमान को गिरफ्तार किया गया। उस समय सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था। साल 2003 में कोर्ट में शपथ पत्र देकर सलमान ने बताया था कि, उनका लाइसेंस कहीं गुम हो गया है। उन्होंने इसके संबंध में एक एफआईआर बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में कोर्ट को यह पता चला कि, सलमान खान का आर्म लाइसेंस गूमा नहीं था, बल्कि रिन्यू होने के लिए गया था। वहीं अब देखना होगा कि, सलमान खान की इस माफी पर कोर्ट का क्या फैसला है।

गौरतलब है कि, 2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है।

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