वैवाहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर तापसी पन्नू ने जताई नाराजगी

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वैवाहिक बलात्कार मामले के फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है।
वैवाहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर तापसी पन्नू ने जताई नाराजगी
वैवाहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर तापसी पन्नू ने जताई नाराजगीSocial Media

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए किसी भी सामाजिक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय देती हैं। हाल ही में तापसी पन्नू ने एक मैरिटल रेप के मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है।

क्या है मामला:

दरअसल, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पर पत्नी के रेप मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि, कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। हालांकि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग इस फैसले को एक गलत फैसला बता रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले पर तापसी पन्नू ने भी नाराजगी जताई है।

तापसी पन्नू ने दिया रिएक्शन:

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस न्यूज को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, "अब बस ये ही सुनना बाकी था।"

वैवाहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर तापसी पन्नू ने जताई नाराजगी
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सोना मोहापात्रा ने भी जताई नाराजगी:

वहीं तापसी पन्नू के अलावा बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर सोना मोहापात्रा भी इस फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, "इस भारत को पढ़कर मुझे जो बीमारी महसूस हो रही है। वह किसी भी चीज से परे है, जिसके बारे में मैं लिख सकती हूं।"

वैवाहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर तापसी पन्नू ने जताई नाराजगी
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वहीं अगर इस केस की बात करें, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बेमेतरा जिला निवासी एक महिला ने अपने पति पर जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था। पति व उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 में पीड़िता ने रायपुर के चंगोराभाटा में रहने वाले एक शख्स से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला के पति और उसके परिवार के दो सदस्यों ने दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।

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