सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ अर्णब गोस्वामी की रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ अर्नब गोस्वामी की रिहाई का दिया आदेश
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दिल्‍ली, भारत। वर्ष 2018 से जुड़े एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले को लेकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की टेंशन बढ़ी हुई थी और इस मामले में मुंबई पुलिस ने उन्‍हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि, आज बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिससे उन्‍हें राहत मिली है।

50,000 रुपये के बांड पर रिहाई :

सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर इस शर्त के साथ रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का कहना है कि, "अर्णब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तत्काल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कनने का निर्देश दिया है।"

सुप्रीम कोर्ट का कहना :

सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि, ''हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा... अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है।'' इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, "महाराष्ट्र सरकार को इस सब (अर्णब के टीवी पर ताने) को नजरअंदाज करना चाहिए।" तो वहीं इस दौरान अर्णब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामले की जांच सीबीआई (CBI) के कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, ''अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है और सरकार को दोषी ठहराता है, तो क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा?''

इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि, "ऐसे किसी की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाना न्याय का मजाक उड़ाना है। अगर सरकार किसी को निशाना बनाए तो उसकी हिफाजत के लिए हम हैं।"

महाराष्ट्र की तलोजा जेल में है गोस्वामी :

अर्णब गोस्वामी महाराष्ट्र की तलोजा जेल में हैं। दरअसल, उन्‍हें मुंबई पुलिस ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या से संबंधित दो साल पुराने केस में चार नवंबर को मुंबई में उनके निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अलीबाग कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने अर्णब को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और फिर 8 नवंबर को तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया।

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