ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला
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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका की खारिज

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और कथित 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया।

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आज शुक्रवार को बड़ा फैसला आया है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिली विवादित आकृति की कार्बन डेटिंग कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मां श्रंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच महिलाओं में से चार ने जिला अदालत से ये मांग की थी।

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि, "कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) नहीं होगी। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। वहीं, हिंदू पक्ष का कहना है कि, वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।"

हिन्दू पक्ष के वकील ने कही यह बात:

वहीं, हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने इस बारे में कहा कि, "हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।"

ये है पूरा मामला:

जानकारी के लिए बता दें कि, अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि, सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि, ये एक फव्वारा है।

इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिला जज ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

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