बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी
बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरीSyed Dabeer Hussain - RE

बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने नई नियमावली को दी मंजूरी

पटना, बिहार : डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाइयां बंद कर दी है। अब किसी भी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी।

पटना, बिहार। नितीश सरकार ने शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा देने के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता सोमवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस.सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली से संबंधित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत राज्य सरकार अब जो भी शिक्षकों की बहाली करेगी, वे सभी अब राज्य कर्मी होंगे।

डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाइयां बंद कर दी है। अब किसी भी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है।12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी और आठवीं तक के लिए महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में इजाफा से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। वेतन एवं पेंशन भोगियों को एक जनवरी 2023 के प्रभाव से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने चार अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।

बैठक के बाद शिक्षा मंत्री प्रो.चंद्रशेखर ने कहा कि नई नियमावली की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा मिल रहा है। अब उनका वेतन भी आकर्षक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सवा दो लाख शिक्षकों की बहाली होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 40 से 45 हजार नई नियुक्तियां होंगी।

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