हाइलाइट्सः
म.प्र. हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
आदेश की अवमानना पर तीनों कलेक्टरों के खिलाफ जारी वारंट
आदिवासियों की जमीन के संरक्षण के विरूद्ध दायर की थी याचिका
अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने का आदेश
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने तीन कलेक्टरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जिसके तहत आदिवासियों की जमीन के संरक्षण को लेकर दिए गए आदेश का पालन ना करने पर याचिका के आधार पर श्योपुर, अशोक नगर और विदिशा कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
क्या है मामलाः
जानकारी के मुताबिक, एकता परिषद द्वारा 2006 में आदिवासियों की जमीन संरक्षण मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते हुए अशोकनगर के अलावा भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, विदिशा, गुना आदि जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिले में समिति बनाकर आदिवासियों की जमीन के संरक्षण के संबंध में नियम बनाने का आदेश दिया था। जिसके संबंध में तीन जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश की अवमानना की गई। जिस आधार पर अवमानना याचिका की सुनवाई कर कलेक्टरों से जवाब मांगा।
जवाब पेश ना करने पर जारी किया जमानती वारंटः
हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब को पेश ना करने के संबंध में ग्वालियर की खंडपीठ ने तीनों कलेक्टरों पर 25- 25 हजार का जमानती वारंट जारी करने का फैसला किया, साथ ही 7 नवंबर की अगली सुनवाई में तीनो कलेक्टरों को कार्रवाई के संबंध में जवाब देने की बात कही है कि, अवमानना की कार्रवाई किस कारण से हुई है।
हालांकि, इस मामले पर ग्वालियर और दतिया के कलेक्टरों ने जवाब पेश कर दिया बाकि शिवपुरी के कलेक्टर ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की है।
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