ग्वालियर : 100 लोग शामिल हो सकेंगे राजनैतिक कार्यक्रम में

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : कन्टेनमेंट जोन में 30 सितम्बर तक लॉक डाउन प्रभारी रहेगा। वहीं राजनैतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
100 लोग शामिल हो सकेंगे राजनैतिक कार्यक्रम में
100 लोग शामिल हो सकेंगे राजनैतिक कार्यक्रम मेंSyed Dabeer Hussain - RE

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कन्टेनमेंट जोन में 30 सितम्बर तक लॉक डाउन प्रभारी रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजनैतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने धारा 144 को जारी रखते हुए नियमों में संशोधन कर नया आदेश जारी किया है।

अब इस प्रकार रहेगी व्यवस्था :

  • प्रतिबंध कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा।

  • कन्टेनमेंट जोन में आमजन का प्रवाह प्रतिबंधित रहेगा।

  • कन्टेनमेंट जोन में केन्द्र शासन, रा'य शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए संबंधित एसडीएम, इन्सीडेंट कमांडर के माध्यम से ही किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन को छोड़कर घर में ही रहेंगे।

  • शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, ए'यूकेशनल एवं कोचिंग इन्स्टीट्यूट 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

  • ऑनलाइन एवं डिस्टेंश शिक्षा जारी रहेगी।

  • रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी), टेक्निकल एवं प्रोफेशनल कार्यक्रम जिनमें लेबारेट्री/एक्पेरीमेंटल वर्क की आवश्यकता होती है, एसे पोस्ट ग्रे'यूएट स्टूडेट्स हेतु हायर एजुकेशन इन्स्टीट्यूट खोले जा सकेंगे।

  • अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा (भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अनुमती प्राप्त यात्राओं को छोडकर) आमजन के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

  • सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं इनके समान अन्य स्थान बंद रहेंगे।

  • ओपन एयर थियेटर दिनांक 21 सितम्बर से चालू किये जा सकेंगे।

  • 21 सितम्बर से सामाजिक, एकेडेमिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक. राजनैतिक, कार्यकम एवं अन्य सम्मेलन में 100 व्यक्तियों की उपस्थित में आयोजित किये जा सकेंगे। इसके लिए फेस्क मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग एवं हैण्डवॉश सेनेटाइजनेशन संबंधी दिश निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के मामले में 20 सितम्बर तक 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, लेकिन 21 सितम्बर के बाद उक्त दोनों मामलों में 100 व्यक्तियों की संख्या तक अनुमती रहेगी।

  • धार्मिक/उपाराना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। मंदिरों में भी एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

  • केवल कन्टेनमेंट जोन में स्थित जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे।

  • संस्थान में कम से कम 06 फीट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

  • सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फुट रखी जा सकेगी तथा पंडाल का साईज 10&10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा।

  • सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन 100 व्यक्तियों की उपस्थित में आयोजित किये जा सकेंगे।

  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

  • मूर्ति विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही किया जा सकेगा, जिस हेतु पृथक से स्थल निर्धारित किये जायेंगे।

  • चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी तथा गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे।

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