उल्लंघन के मामलों का बढ़ रहा ग्राफ
उल्लंघन के मामलों का बढ़ रहा ग्राफSocial Media

Covid-19:सख्ती का नहीं कोई असर, उल्लंघन के मामलों का बढ़ रहा ग्राफ

मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच ही लोगों द्वारा नियमों को तोड़ने की खबरे थमने का नाम नहीं ले रही है, एक मामले में दुकान खोलते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।

राज एक्सप्रेस। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर जहाँ दुनिया भर में पैर पसार चुका है वहीं भारत देश के हर हिस्से में सम्पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते ही लॉक डाउन की अवधि के सख्ती होने के बावजूद उल्लंघन की खबरें भी सामने आती जा रही हैं। बीते दिन राजधानी में जहां नमाज पढ़ते हुए 9 लोगों को गिरफ्त में लिया गया, वहीं इंदौर के हालिया मामले में दुकान खोलते हुए खजराना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

धारा 144 के उल्लंघन मामले में की कार्रवाई

इस संबंध में, जहां प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्थिति बिगड़ी हुईं है और नगर प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है वहीं थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलने संबंध में 02 आरोपियों के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।

आम जनता की सुरक्षा के लिए आदेश पारित

बता दें कि, शहर इंदौर के जिला दंडाधिकारी के द्वारा कोरोना वायरस से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।

मामलों पर की जा रही वैधानिक कार्यवाही

उक्त कार्यवाही से आम-जनता में संदेश जारी किया गया है कि, जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नहीं निकलें तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलें, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकानें खोलें व बंद करें, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com