इंदौर : संजय ठाकरे हत्याकांड में 9 आरोपी हुए बरी

इंदौर, मध्य प्रदेश : महालक्ष्मी नगर में हुए संजय ठाकरे हत्याकांड में सोमवार को जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।
संजय ठाकरे हत्याकांड में 9 आरोपी हुए बरी
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इंदौर, मध्य प्रदेश। महालक्ष्मी नगर में हुए संजय ठाकरे हत्याकांड में सोमवार को जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।

शासन के एडव्होकेट के मुताबिक इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान हुए थे। इनमें से दो चश्मदीद गवाह भी थे जो कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए। वहीं अन्य दूसरे गवाहों का कहना था कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 आरोपियों में से एक फरार है जबकि अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। जो आरोपी बरी हुए है उनके नाम किशोर पटेल, कमलेश, कमल, राहुल निशेल, सोनू, राहुल चौधरी, राजकुमार, विरेंद्र और विनय हैं, जबकि आरोपी बलविंदर फरार है।

यह है मामला :

1 अप्रैल 2011 को संजय ठाकरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह कार में अकेले घर लौट रहे थे। पुलिस ने एक सरपंच के पति किशोर पटेल सहित 10 को आरोपी बनाया गया था। किशोर पटेल ने इन नौ साल में कई बार जमानत के लिए प्रयास किएए लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य, श्रद्धांजलि सभा आयोजित :

जस्टिस वंदना कसरेकर के निधन से कोर्ट में सन्नाटा छा गया था। वकीलों ने सोमवार को हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं किया, वहीं श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित हुई।

जस्टिस वंदना कसरेकर का रविवार को मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था, इससे पूरे विधि जगत में शोक की लहर छा गई। जस्टिस कसरेकर इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर तीनों बेंच में रह चुकी थीं, इसलिए जहां भी वकीलों व न्यायिक जगत के लोगों को उनके निधन की खबर लगी तो वहां शोक की लहर छा गई। इंदौर हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में सोमवार को वकीलों ने शोकस्वरूप काम बंद रखा।

अब फिर अर्जेंट मामलों की होगी सुनवाई :

हाल ही में जिला कोर्ट से संबंधित आदेश आया था कि सोमवार से 12 बिंदु के आधार पर कुछ मामलों में आमने-सामने; भौतिक रुप सेद्ध सुनवाई होगीए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बताते हैं कि रविवार रात या सोमवार सुबह नए आदेश के तहत फिर से यह तय कर दिया गया है कि जिला कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी, वह भी वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी यानी आमने.सामने रहते हुए सुनवाई नहीं होगी।

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