ब्यौहारी : नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला पहुंचा जेल

शहडोल, मध्य प्रदेश : ब्यौहारी न्यायाल नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में प्रस्तुत जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला पहुंचा जेल
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शहडोल, मध्य प्रदेश। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना ब्यौहारी में अभियुक्त नरेन्द्र कोल पिता हीरालाल कोल उम्र-28 वर्ष निवासी ग्राम खारी थाना-ब्यौहारी में धारा 354, भादस एवं धारा-8 पॉक्सो अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर.के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने किया।

यह है घटना :

सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना-ब्यौहारी में घटना 20 जनवरी 2016 को रिपोर्ट लेख कराया कि वह शाम को करीब 5 बजे अपने खेत में चारा काट रही थी तो उसी समय अभियुक्त नरेन्द्र कोल ने उसकी इज्जत लेने की नीयत से उसका हाथ पकड़ा तब अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसकी मां दौड़कर आई तथा गांव के अन्य लोग भी दौड़े तो अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, प्रकरण में विचारण के दौरान अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया था किन्तु बाद में अभियुक्त फरार हो गया था जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था अभियुक्त लॉकडाउन में घर आया था जिसे अगस्त महीने में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया था और अभियुक्त द्वारा पुन: जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो की न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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