साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरी, भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी FIR

भोपाल, मध्यप्रदेश: आज राजधानी भोपाल की सायबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, किसी भी तरह की गलत जानकारी वायरल नहीं करने की सलाह दी है।
साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरी
साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरीSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना संकट का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में प्रशासन और सरकार द्वारा हर क्षेत्र में नजर रखी जा रही है इस बीच ही आज राजधानी भोपाल की सायबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से वैक्सीन को लेकिर किसी भी तरह की गलत जानकारी वायरल नहीं करने की सलाह दी है।

भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

इस संबंध में बताते चलें कि, जारी एडवाइजरी के तहत कहा कि, अब कोरोना की वैक्सीन के संबंध में भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन या वैक्सीनेशन संबंधी ऐसी कोई भी अफवाह को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता है, जिससे कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत भ्रम पैदा होती हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।

भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाईSocial Media

एडवाइजरी के तहत इन बातों को ध्यान में रखने की दी सलाह

इस संबंध में, लोगो को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के अलावा कई बातें ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है।

  1. मैसेज में दिए गए तथ्यों को दूसरे माध्यम से चेक करें।

  2. कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर उसको तत्काल फॉरवर्ड ना करें

  3. सही जा पाए जाने पर ही फॉरवर्ड करें।

  4. पहले जानकारी को ध्यान से पढ़ें

  5. सोशल मीडिया का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करें। यह पूरी तरह से निगरानी में है।

इसके अलावा बताया कि, इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पर भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं जैसे 188, 153a, 153b, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 तथा 66F के तहत FIR की जाएगी।

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