आहरण संवितरण अधिकारी की लापरवाही को लेकर शिक्षक संघ ने सौंपे ज्ञापन

आगर मालवा, मध्यप्रदेश: आहरण संवितरण अधिकारी सुसनेर की लापरवाही के चलते शिक्षकों व कर्मचारियों को 3 से 5 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अधिकारी की लापरवाही को लेकर शिक्षक संघ ने सौपे ज्ञापन
अधिकारी की लापरवाही को लेकर शिक्षक संघ ने सौपे ज्ञापन Social Media

आगर मालवा, मध्य प्रदेश। आहरण संवितरण अधिकारी सुसनेर की लापरवाही के चलते शिक्षकों व कर्मचारियों को 3 से 5 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिसको लेकर मप्र शिक्षक संघ जिला आगर द्वारा कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौप लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की माँग की गई है।

शिक्षक संघ द्वारा सौपे गए ज्ञापनों में बताया गया कि आहरण संवितरण अधिकारी सुसनेर द्वारा माह फरवरी का वेतन 31 मार्च के पूर्व आहरण नहीं करने से नियमित संवर्ग का आयकर समय पर जमा नही हो सका। उनके द्वारा 15 जून को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई कि जिन कर्मचारियों का आयकर काटा गया था वे सभी उतनी राशि व 3 प्रतिशत ब्याज सहित संकुल पर जमा करवाये। इससे कर्मचारियों को 3 से 5 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ज्ञापन में बताया गया कि लोक शिक्षण संचलनालय ने 18 मार्च 20 को मद में आवंटन प्रदाय कर दिया गया था फिर भी समय पर वेतन आहरण ना करना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। उनकी इस गलती की सजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रही है जबकि समस्त जवाबदारी आहरण संवितरण अधिकारी की है।

ज्ञापन में बताया गया कि उक्त अधिकारी के बाबू के अनुसार आवंटन नही होने से वेतन आहरण नही किया जा सका तो शासन का आवंटन संबंधी उक्त पत्र गलत है। अधिकारी द्वारा वेतन आहरण अप्रेल में किया गया तो फिर टेक्स क्यों काटा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि आयकर कार्यालय के निर्देशानुसार 30 अप्रेल के पूर्व फार्म 16 संबंधित कर्मचारी को प्रदान करना आहरण संवितरण अधिकारी की जवाबदारी है, जिसे समय पर उपलब्ध नही करवाया जाता है तो 100 रुपये प्रतिदिन के दंड का प्रावधान है। आज तक फार्म 16 उपलब्ध नं करवाये गए और ना ही समय पर सूचना दी गई जिससे शिक्षक अपना आयकर समय पर जमा कर ब्याज से बच सके। ज्ञापन में मांग की गई कि संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर शिक्षकों पर लगने वाले अधिभार से बचाया जावे।

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