जबलपुर: युवतियों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जबलपुर हाई कोर्ट ने युवतियों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों पर आरोप है कि वे युवतियों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें राजस्थान ले जाकर बेच देते थे।
युवतियों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
युवतियों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिजRaj Express

जबलपुर, मध्य प्रदेश। युवतियों को झांसे में लेकर उनके साथ दुराचार कर बेचने वाले दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। आरोप है कि यह आरोपी युवतियों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें राजस्थान ले जाकर बेच देते थे। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने मामले में लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। ये अर्जियां जबलपुर के घमापुर निवासी शैंकी रैकवार और राजस्थान के कोटा में निवासी प्रमोद अग्रवाल की ओर से दायर की गईं थीं।

क्या है मामला :

प्रकरण के अनुसार 2 अप्रैल 2019 को निखिल नामक युवक ने पीड़ित युवती का अपहरण करके कंचरपुर स्थित मकान में दुराचार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। 5 अप्रैल 2019 को निखिल और गैंग की सरगना सुनीता यादव युवती को लेकर ट्रेन से राजस्थान के गंगापुर शहर ले गए। वहां पर नंदकिशोर और प्रमोद से मुलाकात के बाद युवती को चार दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। फिर कोटा ले जाकर युवती को सवा दो लाख रुपए में गोलू उर्फ राजेन्द्र विजयवर्गीय को बेच दिया। गोलू ने जबरदस्ती युवती से शादी करके उसके साथ दुराचार किया। जिसके बाद मामले की शिकायत अधारताल थाने में की गई। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवती को गोलू उर्फ राजेन्द्र विजयवर्गीय के कब्जे से बरामद किया था।

इस मामले में शैंकी रैकवार और प्रमोद अग्रवाल 22 मई 2019 और 26 मई 2019 को मानव तस्करी गिरोह की सरगना सुनीता यादव भी गिरफ्तार हुई। सुनीता ने करीब डेढ़ दर्जन युवतियों को राजस्थान में बेचने की बात स्वीकार की थी। इस मामले में जमानत का लाभ पाने शैंकी और प्रमोद की ओर से ये अर्जियां दायर की थीं, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दीं।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com