लॉकडाउन का उल्लघंन करने वाले विदेशी और देशी जमातियों की जमानत खारिज

लॉकडाउन के उल्लघंन करने के मामले में विदेशी और देशी जमातियों के जमानती आवेदन को अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
लॉकडाउन का उल्लघंन करने वाले विदेशी और देशी जमातियों की जमानत खारिज
लॉकडाउन का उल्लघंन करने वाले विदेशी और देशी जमातियों की जमानत खारिजKratik Sahu-RE

राजएक्सप्रेस। लॉकडाउन के उल्लघंन के मामले में जेल भेजे गए विदेशी और देशी जमातियों के जमानत आवेदन अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिए। अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत में रविवार को वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये जमानत पर बहस सुनी गई। अदालत में जमातियों के वकील ने उन्हें प्रकरण में निर्दोष और झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। सरकारी वकील ने जमानत पर आपत्ति की पेश कर जमातियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

आरोपी साजिद करीम, करीम उल्ला, निवासी समस्तीपुर बिहार, नूर बेग, कनात बेग, मस्कट, काद्रेबेक निवासी किर्गीस्तान, कमोलिदीन उजबेकिस्तान और मदियाद कजाकिस्तान की जमानत नामंजूर करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने लिखा कि मामले में शुरूआती जांच चल रहीं है, इसलिए गुण दोषों पर टिप्पणी किये बिना जमानत दिया जाना उचित नहीं है। वहीं थाना पिपलानी और मंगलवारा से जेल गये 20 जमातियों की जमानत अर्जी बल न देने के कारण निरस्त की गई है।

अदालत में तलैया पुलिस ने जमानत पर आपत्ति करते हुए प्रतिवेदन पेश किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेशी और देशी जमातियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269,270 और 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। विदेशी जमातियों पर विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 भी लगाई गई है और उनके पासपोर्ट जप्त किए गए हैं।

आपको बता दें कि जेल भेजे गये जमाती ईसासेठ मस्जिद इस्लामपुरा में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने आये थे। केंद्र सरकार के कोविड 19 की एडवायजरी और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया। जमात के सभी सदस्यगण जो किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान देश से भारत में प्रवेश कर निजामुददीन स्थित बांगला वाली मस्जिद में आयोजित विदेशी जमातों में शामिल होने के कारण विभिन्न विदेशी नागरिकों के सपंर्क में आने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं तथा कोरोना वायरस के संभावित वाहक होंगे जिनके स्थानीय नागरिकों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होने व उक्तकोरोना महामारी के स्थानीय नागरिकों में प्रसार होने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद भी शासन के निदेर्शों की अवहेलना करते हुए अलग-अलग तारीखों में विभिन्न मस्जिदों में धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं।

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