सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज सेSocial Media

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से : सिर्फ छोटे दुकानदारों तक ही सिमट कर न रहे जाए

भोपाल, मध्यप्रदेश : उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय और उपयोग पाबंदी। 100 माईक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लॉस्टिक ही चलन में होगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर आज से प्रतिबंध लागू हो रहा है।सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर प्रतिबंध का समाज के अधिकांश वर्ग ने स्वागत किया है, लेकिन सभी को संदेह है कि कहीं यह प्रतिबंध सिर्फ छोटे दुकादारों तक ही समित हो कर न रह जाए।

जानकारी के अनुसार प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक की चिन्हित वस्तुएं 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई हैं । प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021प्रावधान किया गया है कि प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस नियम का पालन नहीं करने वालों से पर्यावरण विभाग जुर्माना वसूल करेगा।

पर्यावरण विभाग जन सामान्य को करेगा जागरूक :

पर्यावरण विभाग द्वारा गठित दल द्वारा इस प्रतिबंध के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ने जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं औचक निरीक्षण के लिए भोपाल,सीहोर,रायसेन,विदिशा एवं राजगढ़ जिले के लिये दलों का गठन किया हैं। इन दलों द्वारा क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के यहां डोर-टू-डोर जाकर उन्हें समझाईश दी जा रही है एवं जागरूक किया जा रहा है। भोपाल शहर में दल द्वारा निमंत्रण कार्ड छापने वाली इकाईयों, स्टेशनरी दुकानों एवं मिठाईयों की दुकानों पर संपर्क कर जानकारी दी गई। निमंत्रण कार्ड छपाई, झण्डा विक्रेताओं, मिठाई की दुकानों पर समझाईश प्रदान की गई एवं पाम्प्लेट वितरित किए गए। दल द्वारा इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिये पम्प्लेट वितरण का कार्य भी किया गया। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन जागृति एवं जांच कार्य लगातार किया जाएगा। हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन किया जाएगा।

इन 14 सामग्रियों पर रहेगा प्रतिबंधित :

  1. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स

  2. गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक

  3. प्लास्टिक के फ्लैग

  4. कैंडी स्टिक

  5. आइसक्रीम स्टिक

  6. थर्माकॉल

  7. प्लास्टिक प्लेट्स

  8. प्लास्टिक कप

  9. प्लास्टिक पैकिंग का सामान

  10. प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड

  11. सिगरेट पैकेट्स

  12. प्लास्टिक और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम)

  13. इंविटेशन कार्डस

  14. स्टिरर (पेय पदार्थ घोलने में काम आने वाली स्टिक)

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक :

सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इससे प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इससे पर्यावरण में जहरीले रसायन शामिल होते हैं जो इंसान और पशु दोनों के लिए हानिकारक साबित होते हैं।

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