मोहर्रम के अवसर पर ताजियों के प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा

उज्जैन, मध्य प्रदेश : कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 30 अगस्त को मोहर्रम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखें।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंहSocial Media

उज्जैन, मध्य प्रदेश। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी मोहर्रम के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन एवं गृह मंत्रालय मप्र शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ताजियों की स्थापना, प्रदर्शन एवं चल समारोह पर रोक के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को दिये हैं। कलेक्टर ने राज्य शासन की गाईड लाइन के बारे में ग्राम स्तर तक अवगत कराने एवं प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 30 अगस्त को मोहर्रम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मोहर्रम के अवसर पर जुलूस एवं ताजियों के प्रदर्शन तथा कत्ल की रात व मेहंदी की रात निकलने वाले जुलूसों के साथ ताजिये देखने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है।

कलेक्टर ने कहा है कि ताजियों का सार्वजनिक जगह पर रखना और उनका आम जनता द्वारा दर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। ताजियों के घोड़े, अखाड़े, बुर्राक, दुलदुल, छबील आदि का प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही हलीम खिचड़ा बनाकर वितरण भी नहीं किया जाएगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.co