आदेश जारी, विधानसभा सत्र के दौरान 22 फरवरी से 26 मार्च तक धारा 144 लागू

भोपाल, मध्यप्रदेश : कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 26 मार्च तक चलेगा, इस बीच भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है।
भोपाल कलेक्टर ने किया जारी आदेश
भोपाल कलेक्टर ने किया जारी आदेशSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। एक तरफ जहां मध्यप्रदेश में 'कोरोना का संकट' अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 26 मार्च तक चलेगा, बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण के साथ होगी, सत्र के दौरान वर्ष 2021-22 के लिये राज्य का बजट पेश किया जाएगा।

प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है, जिन स्थानों पर धारा 144 लागू रहेगी, वहाँ धरना, प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

भोपाल कलेक्टर ने ट्वीट कर कहा-

"विधानसभा सत्र के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा"

कहाँ-कहाँ रहेगा धारा 144 का प्रभाव :

मिली जानकारी के मुताबिक यह आदेश रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा, नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

बता दें कि इस बीच कहा गया है कि इस दौरान केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

  • कंटेनमेंट जोन से किसी भी स्टाफ की कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी

  • उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

  • कोई व्यक्ति किसी जुलूस-प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न ही उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी।

  • सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा।

  • प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।

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